केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीबीएसई से एफिलिएटिड स्कूलों के प्रिंसिपल/हेड को एक ऑफिशियल नोटिस में याद दिलाया कि सभी स्कूलों को कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति के संबंध में सीबीएसई परीक्षा उपनियमों के नियम 13 और 14 का सख्ती से पालन करना चाहिए।
बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए एलिजिबल होने के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
सीबीएसई ने नोटिस में कहा, “बोर्ड केवल मेडिकल इमर्जेंसी, नेशनल या इंटरनेशनल खेल आयोजनों में भाग लेने और अन्य गंभीर कारणों के मामलों में 25% छूट प्रदान करता है, बशर्ते आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा किए जाएं।
स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे छात्रों और अभिभावकों को उपस्थिति की आवश्यकता और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो इसके संभावित परिणामों के बारे में सूचित करें। बोर्ड ने यह भी सूचित किया कि यदि सीबीएसई द्वारा स्कूलों के अचानक निरीक्षण के समय यह देखा जाता है कि छात्र उचित छुट्टी रिकॉर्ड के बिना अनुपस्थित हैं, तो यह माना जाएगा कि वे नियमित रूप से स्कूलों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, सीबीएसई उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देगा।
निर्देशों के साथ सीबीएसई ने अटेंडेंट्स की कमी करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) और माफी के लिए, उस मामले में उपयोग होने वाले एक प्रोफार्मा को लिस्ट किया है।।